प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। यह योजना 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित श्रमिक पात्र हैं:
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो।
- श्रमिकों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो।
- श्रमिकों के पास एक वैध आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए।
इस योजना का लाभ लेने के नियम व शर्तें क्या हैं?
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित नियम व शर्तें हैं:
- श्रमिकों को योजना में शामिल होने के लिए नियमित अंशदान करना होगा।
- अंशदान की राशि श्रमिक की आयु के अनुसार होगी। उदाहरण के लिए, 18 वर्ष की आयु में 55 रुपये मासिक और 40 वर्ष की आयु में 200 रुपये मासिक अंशदान करना होगा।
- सरकार श्रमिकों के अंशदान के बराबर राशि का अंशदान करेगी।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana में आवेदन कैसे करें?
इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएँ अपनानी होंगी:
- ऑनलाइन आवेदन:
- आधिकारिक वेबसाइट www.maandhan.in पर जाएं।
- “रजिस्टर” पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
- ऑफलाइन आवेदन:
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
- योजना का फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें।
Conclusion
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ सही तरीके से आवेदन करें और 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन का आनंद लें।